“तीन नए कानून…नागरिकों को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, हर पीड़ित को त्वरित और पारदर्शी न्याय प्रणाली का मिलेगा लाभ

  • भारतीय न्याय संहिता ने लिया भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान, कई नवीन अपराधों में दंड का प्रवधान
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने लिया दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) का स्थान जिसमें दी गई प्रक्रिया अनुसार अब कार्यवाही होगी।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने लिया एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान, साक्ष्य संकलन में करना होगा नवीन तकनीकों का समावेश।

नये आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार करने मंडला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम का आयोजन व लोगों के बीच विशेष जागरूकता अभियान लगातार जारी। विशेष जागरूकता अभियान के तहत योजना भवन मंडला में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मंडला, अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला व थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा समाज के प्रबुद्धजनों एवं आम जनता को साथ में लेकर नये कानून के बारे में जनसामान्य को नए कानून की जानकारी दी गई इस अवसर 300 लोग उपस्थित रहें। साथ ही जिले के सभी अनुभाग, थानों एवं चौकियों में दिनांक 07 जुलाई को चलाये गये अभियान में 2500 लोगों जागरूक किया गया।

दिनाँक 01.07.2024 को प्रत्येक थाना एवं जिला मुख्यालय स्तर पर सप्ताहभर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं जिसमें नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में स्थानीय महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, स्वः सहायता समूह के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शांति समिति के सदस्य व शिक्षण संस्थानों के अध्यापक व प्रबुद्धजनों को अवगत कराया जा रहा हैं। आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने हेतु पुलिस टीम द्वारा सभी थानों में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर भी लगाये गयें। तीनों नवीन कानून को आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है , तीनों नवीन कानून दिनांक 01.07.2024 से पूरे भारतवर्ष में लागु हो चुके है । आम जनता द्वारा उक्त तीनों कानूनों के संबंध में भारी उत्साह एवं जिज्ञासा देखी जा रही है एवं मंडला पुलिस द्वारा विधि विशेषज्ञों को साथ में लेकर जनता की शंकाओं का त्वरीत समाधान किया जा रहा है ।

 

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