घटना का विवरण:- दिनांक 19/12/2023 को थाना बिछिया पुलिस को सूचना मिली थी की बालाघाट निवासी दो व्यक्ति तेन्दुआ की खाल लेकर आटो रिक्सा स्टेण्ड ग्राम सिझौरा में जबलपुर जाने के लिये बस का इंतेजार कर रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस अनुविभाग अधिकारी  बिछिया के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछिया धर्मेन्द्र धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रेड कार्यवाही बताये गये स्थान ग्राम सिझौरा हाई वे स़्थित बस स्टैंड पर जबलपुर जाने के लिये बस का इंतेजार कर रहे दो व्यक्ति बताये गये हुलिया के मिले उनके पास बैग के अंदर वन्य जीव तेंदु‌आ का खाल मिला। जिनसे पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम आकाश धुर्वे पिता रामलाल धुर्वे उम्र 22 साल निवासी डोडियाटोला थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट तथा उसके साथ दूसरा व्यक्ति काले रंग की बेकेट पहना हुआ था उसने अपना नाम रंजन धुर्वे पिता शंकर सिंह धुर्वे उम्र 31 वर्ष निवासी बाकीगुड़ा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट का रहने वाला बताये। जिनसे उक्त तेंदुआ के खाल के रखने के संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछा गया जो कोई दस्तावेज नहीं होना बताये हैं। उक्त आरोपियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आरोपी से तेंदुआ की खाल जप्त किया जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियोंका कृत्य धारा- 2,9.39.49 (B),50 51 वन्य प्राणी संरक्षण धिनियम 1972 के तहत अपराध का पाये जाने से थाना बिछिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार सुदा आरोपियों को आज दिनाँक को माननीय न्यायालय बिछिया पेश किया गया। जिन्हे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। 

 

उक्त संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी बिछिया के नेतृत्व में उनकी टीम जिसमें उप निरीक्षक जगदीश पंद्रे स.उ.नि. धनपाल बिसेन, आर, सुनीराम मरावी चा. आर. धनेश मरावी से  महावीर झारिया एवं थाना बिछिया में आये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से सराहनीय योगदान रहा।

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